क्या आप जानते है का मतलब होता है ? Provident Fund New Rule का मतलब होता है – भविष्य निधि निकासी। आज हम आपको इस आर्टिकल के ज़रिये बता रहे है कि इस टॉपिक पूरा अर्थ और उद्देश्य क्या है तो बने रहिये हमारे साथ इस आर्टिकल में अंत तक और भी ज्यादा करंट अफेयर्स को इजी भाषा में जानने के लिए सब्स्क्रिबे करना ना भूलें।
भविष्य निधि निकासी – Provident Fund New Rule
भविष्य निधि निकासी : बजट 2023 की प्रस्तुति के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गैर-पैन मामलों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के कर योग्य घटक के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया। . इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, अगर कोई पीएफ खाताधारक खाता खोलने के 5 साल पूरे होने से पहले ईपीएफ निकासी के लिए जाता है, तो पूरी निकासी राशि कर योग्य रहेगी और सालाना 2.5 लाख रुपये से ऊपर का पीएफ योगदान भी कर योग्य रहेगा।
भविष्य निधि निकासी – Provident Fund New Rule
वर्तमान में गैर-पैन मामलों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना से कर योग्य घटक की निकासी पर टीडीएस दर 30 प्रतिशत है। अन्य गैर-पैन मामलों की तरह, इसे घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है,” एफएम सीतारमण ने बजट प्रस्तुति के दौरान कहा था।
गैर-पैन मामलों के लिए नए पीएफ निकासी नियम के बारे में विवरण देते हुए, मुंबई स्थित कर विशेषज्ञ बलवंत जैन ने लाइव मिंट को बताया कि पीएफ या ईपीएफ खाता खोलने के पांच साल से पहले निकासी होने पर पीएफ निकासी कर योग्य है। “अगर पीएफ खाता खाताधारक के पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो निकासी राशि पर कोई टीडीएस नहीं लगाया जाएगा। पीएफ निकासी राशि निकासी के वर्ष में पीएफ खाताधारक की कुल कर योग्य आय में जुड़ जाएगी और कर लगेगा पीएफ खाताधारक पर लागू होने वाले आयकर स्लैब के आधार पर लागू होगा,” उन्होंने कहा।
बलवंत जैन ने हालांकि कहा कि अगर पीएफ खाता खाताधारक के पैन कार्ड से जुड़ा नहीं है, तो किसी के पीएफ खाते में उपलब्ध शुद्ध राशि से टीडीएस काटा जाता है। उन्होंने कहा, यह टीडीएस दर वर्तमान में पीएफ निकासी राशि का 30 प्रतिशत है, जो 1 अप्रैल 2023 या वित्त वर्ष 24 की शुरुआत से घटकर 20 प्रतिशत हो जाएगी।
READ MORE:
एकल नागरिकता क्या है – Single Citizenship