पाइये टैक्स से बचने के शानदार उपाए, आयकर अधिनियम में सेक्शन 80 सी क्या है ?,सेक्शन 80 सी के तहत अधिकतम छुट where will be the relief for those who give work from homework? Section 80c of Income Tax.
आयकर अधिनियम में सेक्शन 80 सी क्या है
आयकर अधिनियम में Section 80C करदाताओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ! क्यों कि वे इस सेक्शन के तहत आने वाले विकल्पों में निवेश कर अपना अच्छा – खासा टैक्स बचा सकते है ! सेक्शन 80 सी के तहत आप निवेश करके अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक के निवेश पर अपना टैक्स बचा सकते है ! अर्थार्त कहने का तात्पर्य यह है कि इस सेक्शन के योग्य विकल्पों में निवेश कर आप अपनी कुल कर योग्य आय को अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक कम कर सकते है !
मान लीजिये आपकी कुल वार्षिक आय फाइनेंसियल इयर 2022 – 23 में 6 लाख रूपये है तथा आपने 80 सी के तहत आने वाले उत्पादों में 1.20 लाख रूपये का निवेश किया है तो इस वर्ष आपको टैक्स के रूप में एक पैसा भी नहीं देना होगा ! क्योंकि Financial Year 2022 – 23 में 5 लाख रूपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है ! यदि आपने 80 सी के तहत कोई निवेश नहीं किया होता तो 6 लाख रूपये की आय पर आपको 32500 रूपये टैक्स के रूप में देने होते !
पाइये टैक्स से बचने के शानदार उपाए, आयकर अधिनियम में सेक्शन 80 सी क्या है ?,सेक्शन 80 सी के तहत अधिकतम छुट where will be the relief for those who give work from homework? Section 80c of Income Tax.
सेक्शन 80 सी के तहत अधिकतम छुट
सेक्शन 80 सी के तहत निवेश करने पर आपको अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक की छुट मिल सकती है ! मान लीजिये आपने इस सेक्शन के तहत अलग – अलग उत्पादों में 2 लाख रूपये निवेश कर दिए , तो इसमें आपको पुरे 2 लाख रूपये की छुट न मिलकर अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक की ही छुट मिलेगी !
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड
पीपीएफ अकाउंट को आप बैंक या पोस्ट कही पर भी खुलवा सकते हो ! इस योजना में यदि आप स्वयं , अपने बच्चो के लिए तथा अपनी पत्नी के नाम से निवेश करते है तो आपको टैक्स छुट का लाभ मिलता है ! यदि आप अपने माता – पिता या भाई – बहनों के नाम से निवेश करते है तो आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा !
पीपीएफ अकाउंट की maturity की अवधि कम से कम 15 साल की होती है ! यदि आप चाहे तो इसे 5 या 10 साल के लिए आगे और बढ़ा सकते है ! पीपीएफ अकाउंट में आप अधिकतम 1 वर्ष में 1.50 लाख रूपये तक ही निवेश कर सकते है !
कर्मचारी भविष्य निधि / स्वैच्छिक भविष्य निधि
यदि आप किसी कंपनी या सरकारी कर्मचारी है तो PPF में आप पहले से ही निवेश कर रहे है ! क्योंकि जो सैलरी पाने वाले कर्मचारी होते है उनका एक निश्चित अमाउंट उसके एम्प्लायर द्वारा हर महीने उनकी सैलरी से काट लिया जाता है ! यदि आप अपनी सैलरी स्लिप या फिर फॉर्म 16 चेक करते है तो उसमे आपको पता चल जायेगा की PPF में आपका हर महीने कितना निवेश हो रहा है !
पीपीएफ अकाउंट में एम्प्लायर द्वारा जितनी राशी आपकी सैलरी से काटी जाती है उतनी ही राशी आपका एम्प्लायर आपके PPF खाते में जमा करवाता है ! लेकिन इसमें सेक्शन 80 सी के तहत आपके द्वारा किया गया योगदान ही छुट के दायरे में आता है आपके एम्प्लायर के द्वारा किया ग्या योगदान की छुट आपको नहीं मिलेगी !
यदि आप अधिक टैक्स बचाना चाहते है तो जितनी राशी आपके PPF में जमा होती है उससे अधिक राशी आप स्वैछिक प्रोविडेंट फण्ड (VPF) में निवेश कर सकते है और अधिक छुट का लाभ उठा सकते है !
वर्क फ्रॉम होम अलाउंस अलाउंस
अर्चित गुप्ता ने कहा है की वेतनभोगी कर्मचारियों को उम्मीद है की उन लोगो को कुछ रहत दी जानी चाहिए जो वर्क फ्रॉम होम के लिए ऑफिस स्थापित कर रहे है। हलाकि, बजत 2023 से उमीदो की सूचि लम्बी है और सभी को 1 फरवरी 2023 तक इंतज़ार करना होगा इक इनमे से कितनी पूरी होती है।
बिना वोट की उम्मीद के मुस्लिमों से मिले आम चुनाव से 400 दिन पहले पीएम मोदी ने दिए कुछ अहम संदेश – 400 days before the general elections, PM Modi gave some important messages to Muslims without any expectation of votes.
Comments are closed.